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Swati Maliwal Case : कोर्ट ने बिभव कुमार की हिरासत 3 दिन और बढ़ाई, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की कस्टडी

AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (AAP's Rajya Sabha MP Swati Maliwal) के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) खत्म होने के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  ने उन्हें तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court)  में पेश किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (AAP’s Rajya Sabha MP Swati Maliwal) के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आवास पर हुई कथित मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) खत्म होने के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  ने उन्हें तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court)  में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से पांच दिन के लिए उनकी हिरासत मांगी। तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court)   ने 24 मई को बिभव कुमार (Bibhav Kumar)  को चार दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया था।

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इससे पहले यानी 27 मई को तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है। केवल प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी से मामले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि चार दिनों के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट में चोटें स्पष्ट रूप से दर्ज हुई हैं।’ वहीं जमानत का विरोध करते हुए मालीवाल ने अदालत से कहा कि अगर कुमार को रिहा किया गया, तो उनकी जान और उनके परिवार को गंभीर खतरा है। मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा एकतरफा वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं।

केजरीवाल के पीए बिभव कुमार (PA Bibhav Kumar) पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  ने 18 मई को उन्हें सीएम आवास से ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि जांच के दौरान गवाहों के बयानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal)का आरोप है कि बिभव ने 13 मई को सीएम हाउस में उन पर हमला किया और उन्हें धमकी भी दी। मालीवाल ने अपनी शिकायत में बताया है कि बिभव ने उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारा और उनके सिर पर वार किया। इसके बाद उनकी छाती और पेट पर भी लात मारी। इस दौरान उनके शर्ट के बटन भी खुल गए थे।

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