नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता आर माधवन (Actor R Madhavan) के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल (Commercial Use) के लिए ‘धुरंधर’ एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे। आज
