नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल एसआईआर (West Bengal SIR) मामले में आगामी चुनावों से पहले नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142 of the Constitution) का उपयोग किया है। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और आपत्तियों से जुड़े
