नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी को राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इस फैसले में इंडियन ओवरसीज बैंक समेत दो बैंकों को उनके लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के
