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अनिल अंबानी को नहीं मिली राहत राहत, सिंगल जज बेंच के आदेश को SC ने किया रद्द, बैंक ने धोखाधड़ी का लगाया है आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी को राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इस फैसले में इंडियन ओवरसीज बैंक समेत दो बैंकों को उनके लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के तौर पर क्लासिफाई करने की इजाज़त दी गई थी।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी को राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इस फैसले में इंडियन ओवरसीज बैंक समेत दो बैंकों को उनके लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के तौर पर क्लासिफाई करने की इजाज़त दी गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने दिसंबर 2025 के अपने ही सिंगल-जज बेंच के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसने अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी थी। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने यह टिप्पणी की कि बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का आदेश उस मुकदमे के रास्ते में नहीं आएगा, जो अभी भी सुनवाई के लिए लंबित है।

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कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करे। कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार डिवीज़न बेंच का आदेश उस मुकदमे के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हम बॉम्बे हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह इस सिविल मुकदमे का निपटारा जल्द से जल्द करे। याचिकाकर्ता अनिल अंबानी के पास कानून के तहत कोई अन्य उपाय उपलब्ध है, तो वह उसे अपनाने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता की इस बात पर कि वह बैंकों के साथ समझौता करना चाहता है, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। इससे पहले छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की समय-सीमा के भीतर, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करें। यह निर्देश कोर्ट ने 23 मार्च को EAS सरमा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बेंच ने, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट का संज्ञान लिया। ED ने कोर्ट को बताया कि RAAG से जुड़े कई मामलों की जांच के लिए 12 फरवरी, 2026 को एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। इस SIT में ED के वरिष्ठ अधिकारी, फोरेंसिक विश्लेषक और बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ED की रिपोर्ट के अनुसार, आठ मामलों में जांच शुरू हो चुकी है और कई दस्तावेज़ पहले ही ज़ब्त किए जा चुके हैं। एजेंसी ने एक संदिग्ध प्रोजेक्ट हेल्प की ओर भी इशारा किया, जिसके तहत कथित तौर पर ऐसे ऋणदाताओं के माध्यम से दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिनका इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं था।

इसमें आगे यह भी दावा किया गया कि लगभग 2,983 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा सिर्फ़ 26 करोड़ रुपए में कर दिया गया, जिससे संभावित वित्तीय गड़बड़ी की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। CBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सात मामलों की जांच अभी सक्रिय रूप से चल रही है, जिनमें पांच हालिया FIR भी शामिल हैं। एजेंसी ने बताया कि अकेले एक मामले में ही कथित तौर पर 2,223 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि सभी मामलों को मिलाकर कुल दावों की रकम लगभग 73,006 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एजेंसी सरकारी कर्मचारियों की भूमिका और वित्तीय संस्थानों के साथ उनकी संभावित मिलीभगत की भी जांच कर रही है।

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