नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग पूर्व सैनिकों को मिलने वाले पेंशन और अन्य लाभों के मामलों में केंद्र सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। 15 सितंबर 2026 को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र की 271 अपीलों को खारिज कर दिया जो
