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Supreme Court Observation : अग्रिम जमानत भले खारिज करें, पर सरेंडर का आदेश नहीं दे सकती कोर्ट

Supreme Court Observation : अग्रिम जमानत भले खारिज करें, पर सरेंडर का आदेश नहीं दे सकती कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अग्रिम जमानत और अदालती क्षेत्राधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि किसी भी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Petition) को खारिज करना अदालत का अधिकार है। हालांकि, याचिका खारिज करते समय अदालत के