नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महिलाओं कर्मचारियों और छात्राओं के लिए देशभर में मासिक धर्म अवकाश नीति (Menstrual Leave Policy) की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने याचिका खारिज
