लखनऊ, पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में अब दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में सीधे थाने में FIR दर्ज नहीं होगी। इन मामलों में पहले मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दाखिल करना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह आदेश जारी किया
