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ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- केंद्र का असंवैधानिक अध्यादेश तुरंत रद्द किया जाए

दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार (Right of Transfer-Posting)को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रांसफर-पोस्टिंग (Transfer-Posting)के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार (Right of Transfer-Posting)को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रांसफर-पोस्टिंग (Transfer-Posting)के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन के लिए केजरीवाल ने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने इस मुद्दे को लेकर कई नेताओं का समर्थन मांगा है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद केजरीवाल ने यह मुद्दा पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में भी उठाया था।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने 11 जून इस मुद्दे को लेकर महारैली भी आयोजित की थी। इस महारैली में पार्टी नेताओं के कई बडे़ नेता सम्मलित हुए थे। इस महारैली में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था।

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