पटना। पटना हाईकोर्ट ने गुरुरवार को आरजेडी के पूर्व विधायक को बरी राहत दी है। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने यह फैसला रेप को सबूत न मिलने के कारण दिया है। वहीं मेडिकल प्रशिक्षण में पीड़िता संबंध बनाने की आदी निकली थी।
पटना। पटना हाईकोर्ट ने गुरुरवार को आरजेडी के पूर्व विधायक को बरी राहत दी है। नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने यह फैसला रेप को सबूत न मिलने के कारण दिया है। वहीं मेडिकल प्रशिक्षण में पीड़िता संबंध बनाने की आदी निकली थी। निचली आदालत ने पूर्व विधायक को नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
बता दे कि 2016 में बिहारीशरीफ के महिला थाने में एक किशोरी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र की रहने वाली है। जो बिहारी शरीफ में किराए के मकान में रहती थी। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उसके पड़ोसी सुलेखा देवी ने उसे झांसा देक एक जन्मदिन के पार्टी में लेकर गई थी, जहां पर उसके साथ रेप किया गया। रेप का आरोप आरजेडी के पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव और दो महिलाओं सहित छह लोगों पर रेप करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने खुद को नाबालिग भी बताया था। इस मामलें में राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा जबकि शेष तीन अपीलार्थी को 10 साल की सजा निचली अदालत से मिली थी। इस आदेश के विरुद्ध इन सबों ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सरकारी अधिवक्ता दिलीप सिन्हा राज्य सरकार की ओर पक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह, अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व पीड़िता की ओर से इमिकस क्यूरी अनुकृति जयपुरियार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया। जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टूसी देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की। पीड़ित पक्ष कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाया था। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता शारिरिक संबंध बनाने की आदी निकली थी। इसको आधार मानते हुए कोर्ट ने पूर्व सहित सभी को बरी कर दिया।