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हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से जो ख़ुशी है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती : राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत पर आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज हर आम आदमी पार्टी (AAP)  कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक दिन है। उन्होंने लिखा कि हमारे शेर संजय सिंह (Sanjay Singh) की रिहाई से आज वो ख़ुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत पर आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज हर आम आदमी पार्टी (AAP)  कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक दिन है। उन्होंने लिखा कि हमारे शेर संजय सिंह (Sanjay Singh) की रिहाई से आज वो ख़ुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।

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संजय सिंह (Sanjay Singh) की मां राधिका सिंह ने उनको जमानत मिलने पर खुशी जताई है और कहा कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने संजय सिंह की जमानत का नहीं किया विरोध

संजय सिंह (Sanjay Singh)  को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था। संजय सिंह (Sanjay Singh)  ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह (Sanjay Singh)  के वकील ने बताया कि अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को ईडी (ED) गिरफ्तारी नहीं करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों दी जमानत?

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी (ED) की दलील पर कहा कि मतलब एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है? इसके साथ ही कोर्ट ने कहा​ कि हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह (Sanjay Singh)   को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन अहम पॉइंट्स

संजय सिंह (Sanjay Singh)  राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे।

संजय सिंह (Sanjay Singh)  को अब ईडी ट्रायल चलने तक गिरफ्तार नहीं करेगी।

संजय सिंह (Sanjay Singh)  की जमानत की क्या शर्ते होंगी, ये ट्रायल कोर्ट तय करेंगी।

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