सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 30 जून को सदन के पटल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) को अपना बहुमत साबित करने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) के निर्देश को चुनौती दी। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु (Shiv Sena Chief Whip Sunil Prabhu) की याचिका पर बुधवार शाम 5 बजे सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 30 जून को सदन के पटल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) को अपना बहुमत साबित करने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) के निर्देश को चुनौती दी। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु (Shiv Sena Chief Whip Sunil Prabhu) की याचिका पर बुधवार शाम 5 बजे सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। राज्यपाल ने 30 जून को सुबह 11 बजे से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।
उद्धव सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट अवैध है, क्योंकि इसमें अयोग्यता का सामना करने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी याचिका केवल आज शाम को सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहा हूं। नहीं तो बात बेमानी हो जाएगी।
शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा ने कहा कि राज्यपाल द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट के आदेश को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। कल फ्लोर टेस्ट से पहले देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल आज शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को आज शाम मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में इकट्ठा होने का निर्देश दिया है।