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उज्जैन शाही मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में समझौता, 3 फीट हिस्सा और दुकान हटाने पर बनी सहमति: सुबह पथराव और लाठीचार्ज हुआ था

शाही मस्जिद से जुड़े सड़क चौड़ीकरण विवाद पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई हुई। अदालत के सामने प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुआ समझौता रखा गया। इसी सहमति के आधार पर कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया...

By Harsh 
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उज्जैन: शाही मस्जिद से जुड़े सड़क चौड़ीकरण विवाद पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई हुई। अदालत के सामने प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुआ समझौता रखा गया। इसी सहमति के आधार पर कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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मामला सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश अधिवक्ता कुलदीप पाठक के मुताबिक बातचीत के बाद कमेटी सड़क के लिए करीब 3 फीट हिस्सा हटाने पर राजी हुई है। इसके साथ ही प्रभावित दुकानों को दूसरी जगह देने की बात भी सामने आई है।

बड़ी मीनार को दूसरी दिशा में किया जाएगा शिफ्ट

समझौते में मस्जिद की बड़ी मीनार को दूसरी ओर स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी है। पहले प्रशासन की ओर से इससे ज्यादा जगह हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन बातचीत के बाद दोनों पक्ष सीमित हिस्से को हटाने पर सहमत हुए।

याचिका मस्जिद के सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले हिस्से को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी। इससे पहले 9 सितंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मस्जिद पक्ष की याचिकाएं खारिज की थीं। इसके बाद मामले को युगलपीठ के सामने चुनौती दी गई थी।

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कार्रवाई के दौरान उज्जैन में हुआ हंगामा

कोर्ट में सुनवाई से पहले सोमवार को मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके पर तनाव बढ़ गया। पुलिस और प्रदर्शन कर रही भीड़ के बीच पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को हटाने की कार्रवाई की। इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए गए।

बवाल के बीच कुछ समय के लिए कार्रवाई रोकी गई। बाद में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के बाद कोर्ट ने मामले को निपटा दिया। अब सड़क चौड़ीकरण के लिए तय हिस्से को हटाने और मीनार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया इसी सहमति के अनुसार आगे बढ़ेगी।

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