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US Terrorist Attack Conspiracy: न्यूयॉर्क को ISIS के साथ मिलकर दहलाना चाहता था पाकिस्तानी; कनाडा में गिरफ्तार

US Terrorist Attack Conspiracy: कनाडा में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद शाहजेब खान के रूप में हुई है। शाहजेब खान पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल-शम (ISIS) को मदद और संसाधन मुहैया कराने की कोशिश का आरोप लगा है। आरोपी न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था।

By Abhimanyu 
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US Terrorist Attack Conspiracy: कनाडा में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद शाहजेब खान के रूप में हुई है। शाहजेब खान पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल-शम (ISIS) को मदद और संसाधन मुहैया कराने की कोशिश का आरोप लगा है। आरोपी न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा में रह रहे पाकिस्तानी मोहम्मद शाहजेब खान ने यहूदियों को निशाना बनाने के लिए 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का दिन चुना था, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले की सालगिरह है। 11 अक्टूबर को योम किप्पुर है, जो एक यहूदी धार्मिक अवकाश है। लेकिन वह अंडरकवर एजेंट्स के जाल में फंसकर पकड़ा गया। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे (FBI Director Christopher Wray) ने कहा, “आरोपी कथित तौर पर इजरायल पर हमास के भयानक हमले के लगभग एक साल बाद अमेरिका में यहूदी लोगों को मारने का लक्ष्य रखा था। इस जांच का नेतृत्व एफबीआई ने किया था। मुझे खान की योजना को विफल करने के लिए एफबीआई टीम और हमारे सहयोगियों द्वारा किए गए शानदार काम पर गर्व है।”

क्रिस्टोफर रे ने कहा, “खान ने नवंबर 2023 में या उसके आसपास आईएसआईएस के प्रति समर्थन के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन पर दूसरों के साथ बातचीत करना शुरू किया। उसने आईएसआईएस के प्रचार वीडियो और साहित्य वितरित किए। इसके बाद, उसने दो अंडरकवर एजेंट्स के साथ बातचीत शुरू की। जिनको उसने हमले करने के लिए AR-शैली की असॉल्ट राइफलें, गोला-बारूद और अन्य सामग्री जुटाने का निर्देश दिया और कहा कि उन जगहों की पहचान की जाए जहां हमले किए जाएंगे।”

बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign Terrorist Organization) को सहायता और संसाधन प्रदान करने की कोशिश का एक मामला दर्ज किया गया है। अगर वह दोषी पाया गया तो उसे अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है।

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