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VIDEO : क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पत्नी हसीन जहां ने पर लगाया गंभीर आरोप, इस चीज के लिए किया मजबूर

पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक खबर सामने आई है। जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) ने अपने और अपनी बेटी के भरण-पोषण के लिए कानून का सहारा लिया है। अदालत ने अपने फैसले में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने भरण-पोषण (Alimony) के लिए राशि देने का आदेश दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक खबर सामने आई है। जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) ने अपने और अपनी बेटी के भरण-पोषण के लिए कानून का सहारा लिया है। अदालत ने अपने फैसले में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने भरण-पोषण (Alimony) के लिए राशि देने का आदेश दिया है।

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हसीन जहां (Hasin Jahan) का कहना है कि शादी से पहले वह मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी। मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने उन्हें अपना पेशा छोड़ने और सिर्फ एक गृहिणी बनकर रहने के लिए मजबूर किया था। हसीन जहां (Hasin Jahan) ने शमी के प्रति अपने प्यार के कारण खुशी-खुशी यह बात मान ली थी। लेकिन अब उनके पास अपनी कोई कमाई नहीं है। शमी ने उनके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा।

हसीन जहां (Hasin Jahan) ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश में ऐसा कानून है जो लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने का आदेश देता है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो उनके चेहरे पर यह नहीं लिखा होता कि उनका चरित्र खराब है, या वे आपराधिक स्वभाव के हैं, या वे आपके और आपकी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। हसीन जहां (Hasin Jahan) ने खुद को इसका शिकार बताया।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के फैसले पर हसीन जहां के वकील इम्तियाज़ अहमद (Lawyer Imtiaz Ahmed) ने बताया कि यह हसीन जहां (Hasin Jahan) के लिए सबसे अच्छा पल था। वह 2018 से 2024 तक न्याय के लिए भटक रही थीं।

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अदालत ने फैसला सुनाया है कि मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) हसीन जहां (Hasin Jahan) को हर महीने 1.5 लाख रुपये और अपनी बेटी के लिए 2.5 लाख रुपये देंगे। इसके अलावा, बेटी को जब भी मदद की ज़रूरत होगी, मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) उसे पूरा करेंगे। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को छह महीने के भीतर अंतरिम आदेश के मुख्य आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया है। वकील ने यह भी बताया कि जब वे भरण-पोषण पर सुनवाई पूरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट लौटेंगे, तो यह राशि बढ़कर 6 लाख रुपये होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हसीन जहां (Hasin Jahan) ने अपने भरण-पोषण आवेदन में 7 लाख रुपये और 3 लाख रुपये की मांग की थी।

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