कर्नाटक में धर्मांतरण (Conversion) का एक मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने अपने पति को धर्म न बदलने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दे रही है। पति की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
नई दिल्ली। कर्नाटक में धर्मांतरण (Conversion) का एक मामला सामने आया है। जहां एक महिला ने अपने पति को धर्म न बदलने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दे रही है। पति की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
कर्नाटक के गडग जिले के रहने वाले विशाल कुमार गोकावी (Vishal Kumar Gokavi) नाम के शख्स ने कहा कि वह तीन सालों तक तहसीन होसोमानी नाम की युवती के साथ रिलेशनशिप में था और नवंबर 2024 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। विशाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट मैरीज के बाद तहसीन ने उस पर मुस्लिम रीति-रिवाजों (Muslim Customs) से दोबारा शादी करने का दबाव बनाया। हालांकि, रिश्ते में शांति बनी रहने का सोचकर विशाल ने हामी भरी दी और इसी साल अप्रैल के महीने में दोनों ने मुस्लिम रीति-रिवाजों (Muslim Customs) के साथ शादी की। विशाल का आरोप है कि मुस्लिम रीति से शादी के समय उसका नाम बदल दिया गया और उसे जानकारी दिए बिना और उसकी मर्जी के बिना उसे एक मौलवी ने इस्लाम कबूल (Concept for Islam) करवा दिया। इस शादी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जिसमें वह तहसीन के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों (Muslim Customs) के साथ शादी करता दिख रहा है।
विशाल के परिवार ने 5 जून को हिन्दू रीति-रिवाजों (Hindu Customs) के साथ शादी करने की तैयारी की थी। शुरुआत में तहसीन शादी के लिए सहमत थी, लेकिन बाद में अपने परिवार वालों के दबाव का कारण उसे इनकार कर दिया। विशाल ने यह भी आरोप लगाया कि तहसीन और उसकी मां बेगम बानू ने उस पर नमाज पढ़ने और जमात में शामिल होने का दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, शख्स का आरोप है क तहसीन ने उसे धमकाया भी था कि अगर वह इस्लाम कबूल (Concept for Islam) नहीं करता है, तो वह रेप केस दर्ज करा देगी। पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा) और धारा 302 (धार्मिक सुरक्षा से जुड़ा प्रावधान) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
रिपोर्ट : सतीश सिंह