मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी की योगी सरकार पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज एवं बिना गारंटी प्रदान किया जा रहा है। 10 प्रतिशत तक अनुदान भी उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी निर्धारित की गई है।
लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Chief Minister Youth Entrepreneur Scheme) के तहत यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज एवं बिना गारंटी प्रदान किया जा रहा है। 10 प्रतिशत तक अनुदान भी उपलब्ध है। सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी निर्धारित की गई है।
कन्नौज विकास भवन हर्षवर्धन सभागार में सीएम युवा योजना, लखपति दीदी कार्यक्रम व आरसेटी से संबंधित विभागीय कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त एनआरएलएम राज कुमार लोधी, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र धनंजय सिंह व अग्रणी जिला प्रबंधक अमरेन्द्र कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अग्रणी जिला प्रबंधक ने निर्देश दिए कि सभी बीएमएम एवं सीएफएल टीमें अधिक से अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभान्वित कराने के लिए प्रेरित करें।
डीसी एनआरएलएम (DC NRLM) ने सभी बीएमएम (BMM) को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह कम से कम पांच–पांच लखपति दीदी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Chief Minister Youth Entrepreneur Scheme) से आच्छादित किया जाए। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र (Deputy Commissioner, District Industries Center) ने कहा कि हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर की भावना के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान संचालित किया जा रहा है।
18 से 40 वर्ष तक आयु वर्ग के युवाओं को यह योजना विशेष रूप से लाभान्वित कर रही है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का कक्षा आठ पास होना, संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त होना तथा न्यूनतम पांच दिवस का प्रशिक्षण पूर्ण होना आवश्यक है।