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यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 2003 में कोतवाल से बदसलूकी से जुड़ा मामला

Ballia News: बलिया की एक कोर्ट ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मंत्री के खिलाफ यह वारंट 23 साल पुराने मामले में कोर्ट में पेश न होने पर जारी किया गया है। यह मामला 4 दिसंबर 2003 को बलिया कोतवाली में तत्कालीन कोतवाल से मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा है। सीजीएम शैलेश पांडे की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

By Abhimanyu 
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Ballia News: बलिया की एक कोर्ट ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मंत्री के खिलाफ यह वारंट 23 साल पुराने मामले में कोर्ट में पेश न होने पर जारी किया गया है। यह मामला 4 दिसंबर 2003 को बलिया कोतवाली में तत्कालीन कोतवाल से मारपीट और गाली-गलौज से जुड़ा है। सीजीएम शैलेश पांडे की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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कोतवाल से बदसलूकी के मामले में आरोपी एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू की गैर हाजिरी माफ कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जमानत ले ली थी। यह घटना 4 दिसंबर 2003 को दयाशंकर सिंह अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में घुसकर कोतवाल से बदसलूकी की थी। इस मामले में कोर्ट में पेश न होने पर दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।

एक साल पहले भी सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की कोर्ट ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ पहले भी एक अन्य मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। ये मामला शहर के मालगोदाम के पास 10 साल पहले रास्ता रोकने और तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन से जुड़ा है। सितम्बर 2025 में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दयाशंकर सिंह समेत 15 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

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