HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Big Relief : ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Big Relief : ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) की अगुवाई वाला मशहूर ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) आजकल काफी विवादों में बना हुआ है। हालांकि, फाउंडेशन को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बड़ी राहत Big Relief मिली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) की अगुवाई वाला मशहूर ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) आजकल काफी विवादों में बना हुआ है। हालांकि, फाउंडेशन को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बड़ी राहत Big Relief मिली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) के खिलाफ पुलिस जांच (Police Investigation) के आदेश पर रोक लगा दी है।

पढ़ें :- Pegasus Hacking Controversy : US कोर्ट ने NSO ग्रुप को सुनाई सजा, WhatsApp की बड़ी जीत

यह है मामला
फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियों लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करे और रिपोर्ट पेश करे। अगले दिन एक अक्तूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सद्गुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मामले को मद्रास हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया। साथ ही तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police)  को हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)   में जमा करने को कहा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने पुलिस को हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में आगे कोई कार्रवाई करने से भी रोक दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...