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बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को बड़ा झटका, SC का पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक से इनकार

बिहार सरकार (Bihar Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को बड़ा झटका मिला है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट (Patna High Court)  ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार (Bihar Government) के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार सरकार (Bihar Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को बड़ा झटका मिला है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट (Patna High Court)  ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार (Bihar Government) के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इस फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस मामले पर अब सितंबर में सुनवाई करेगा।

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20 जून को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court)  ने बिहार सरकार (Bihar Government) के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 65 फीसदी तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया था। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो गई है।

21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित किया था

बिहार सरकार (Bihar Government)  ने आरक्षण संशोधन बिल (Reservation Amendment Bill) के जरिए आरक्षण दायरा बढ़ा 65 फीसदी कर दिया था। 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को जोड़ दें जो कुल 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार (Bihar Government) ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा था।

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