महाराष्ट्र में सहकारी बैंक (Cooperative Bank) में भर्ती पर शिंदे सरकार (Shinde Government) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court ) की नागपुर पीठ ने कड़ी फटकार लगी है। नागपुर पीठ (Nagpur Peeth) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde) के एक सहकारी बैंक (Cooperative Bank) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है।
मुंबई। महाराष्ट्र में सहकारी बैंक (Cooperative Bank) में भर्ती पर शिंदे सरकार (Shinde Government) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court ) की नागपुर पीठ ने कड़ी फटकार लगी है। नागपुर पीठ (Nagpur Peeth) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde) के एक सहकारी बैंक (Cooperative Bank) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है।
जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने 3 मार्च के अपने आदेश में शिंदे के फैसले को पूरी तरह से अनुचित और कानून के अधिकार के बिना करार दिया। यह आदेश चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ( Chandrapur District Central Co-Operative Bank Ltd) और संतोष सिंह रावत नाम के एक व्यवसायी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया। बता दें, रावत को शिंदे के फैसले का विरोध करते हुए बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
याचिका के मुताबिक, स्थानीय नेताओं के इशारे पर सीएम का आदेश पारित किया गया था। इसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि बैंक कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिससे 93 शाखाओं को चलाना असंभव हो गया है। सीएम ने नवंबर 2022 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।