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दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल,बोलीं- ये कानून नहीं ,तानाशाही और इमरजेंसी है

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को बुधवार 26 जून को सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कानून नहीं है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को बुधवार 26 जून को सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कानून नहीं है। ये तानाशाही और इमरजेंसी है। बता दें कि सीबीआई (CBI)  ने सीएम केजरीवाल की रिमांड की मांग की है जिस पर बुधवार को ही कोर्ट फैसला सुनाने वाली है।

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सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूरी व्यवस्था यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उनके पति जेल से बाहर न आएं। उन्होंने कहा कि यह सब तानाशाही और आपातकाल के समान है। आप ने कहा कि जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी तो भाजपा घबरा गई और उन्हें फर्जी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और भ्रष्टाचार मामले में पांच दिन की हिरासत मांगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सुनीता ने कहा कि उनके पति को 20 जून को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से तुरंत रोक लग गई।

सुनीता केजरीवाल का सोशल मीडिया पोस्ट

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal)  ने कहा कि 20 जून अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बेल मिली। तुरंत ईडी (ED) ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई (CBI) ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ़्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है। इमरजेंसी है।

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सीबीआई (CBI)  ने सीएम केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने सीबीआई (CBI)  की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से अनुमति मिलने के बाद कोर्ट में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था।इसके बाद सीबीआई (CBI) ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सीएम केजरीवाल आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच ईडी कर रही है।

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सीबीआई (CBI) ने कोर्ट में अनुरोध किया कि सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  से पूछताछ की जरूरत है। जांच एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम का सबूतों और इस मामले में अन्य आरोपियों से सामना कराने की जरूरत है। सीबीआई (CBI)  की ओर से पेश वकील ने कहा कि दुर्भावना के अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चुनावों से पहले भी यह कार्यवाही कर सकते थे। मैं (CBI) अपना काम कर रहा हूं।

सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने उनको हिरासत में देने का अनुरोध करने वाली सीबीआई (CBI)  की याचिका का विरोध किया और रिमांड अर्जी को पूरी तरह बेकार बताया। बचाव पक्ष ने न्यायाधीश से सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई (CBI)  की कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिसमें मंगलवार शाम को तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ से जुड़ा अदालत का आदेश भी शामिल है।

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