1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Delhi Excise Policy Case : शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट,अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर

Delhi Excise Policy Case : शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट,अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर

दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार (16 मई) को सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार (16 मई) को सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है।

पढ़ें :- CBSE OSM मार्किंग विवाद: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली गड़बड़ियों की जिम्मेदारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक महीने से ज्यादा वक्त ईडी की हिरासत में बिताया। इस दौरान केजरीवाल ने अदालत में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की थी। दिल्ली सीएम का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी हुई है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है।

कोर्ट में दिल्ली सीएम के जेल नहीं जाने वाले बयान का हुआ जिक्र

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी (ED) की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली सीएम की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। सॉलिसीटर जनरल (Solicitor General) ने कोर्ट का दोबारा जेल जाने से जुड़े केजरीवाल के भाषण के बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बयान है कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया तो 2 जून को उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। हमारा आदेश साफ है कि उन्हें सरेंडर करना होगा। दरअसल, इसी सुनवाई के लंबित रहने के आधार पर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि, आज अगर ये सुनवाई पूरी हो भी जाती है तो उसका असर अंतरिम राहत पर पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है।

पढ़ें :- BJP ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के बदले प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा, अर्चना गुप्ता समेत इनको मिली कमान

केजरीवाल कर रहे हैं धुआंधार प्रचार

दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में मिली जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)   धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में रोड शो किया और जनसमर्थन जुटाया। इसके बाद वह पंजाब में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। केजरीवाल ने गुरुवार को ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली की चार और पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...