HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को झटका, जमानत बढ़ाने से इनकार, कहा- पहले करो सरेंडर

दिल्ली हाईकोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को झटका, जमानत बढ़ाने से इनकार, कहा- पहले करो सरेंडर

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former BJP MLA Kuldeep Sengar) का मेडिकल जमानत (Medical Bail) बढ़ाने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे एक जस्टिस के अलग होने की वजह से अब कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Former BJP MLA Kuldeep Sengar) का मेडिकल जमानत (Medical Bail) बढ़ाने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे एक जस्टिस के अलग होने की वजह से अब कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। पूर्व विधायक मेडिकल आधार पर 20 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर हैं। उसकी ओर से अनुरोध किया गया है कि 24 जनवरी को AIIMS में होने वाली मोतियाबिंद की सर्जरी (Cataract Surgery) के कारण उसकी जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए।

पढ़ें :- पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन की दी अंतरिम जमानत, अगले दिन करना होगा आत्मसमर्पण

हालांकि आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की नई याचिका को जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन सुनवाई शुरू नहीं हो सकी।

जस्टिस शर्मा ने ही सुनाया था फैसला

सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि जस्टिस धर्मेश शर्मा ने ही वो फैसला सुनाया था, जिसमें पूर्व विधायक सेंगर को रेप के मामले में दोषी पाया गया था और उसे जेल की सजा सुनाई गई थी। इसलिए जस्टिस धर्मेश शर्मा ने जमानत से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि फैसले पर विचार करते हुए, इस मामले को किसी दूसरी बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए, जस्टिस धर्मेश शर्मा जिसका हिस्सा ना हों.

पहले आत्मसमर्पण करें सेंगरः कोर्ट

पढ़ें :- Horrific Accident on Lucknow Expressway : लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर ट्रक से भिड़ी कार, एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर (Kuldeep Sengar) के वकील ने मेडिकल जमानत (Medical Bail)  की अवधि बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है। एम्स ने तारीख दे दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कुलदीप सेंगर र (Kuldeep Sengar) के अनुरोध को नामंजूर कर दिया और कहा कि आप आत्मसमर्पण करें, फिर हम इस आवेदन पर विचार करेंगे। हमने आपको पर्याप्त छूट दे दी है। हम सिर्फ समझौता करते नहीं रह सकते।

दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर की मेडिकल जमानत (Medical Bail)  20 जनवरी को खत्म हो रही है। अब हाई कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगी। सेंगर ने उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Victim) के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कल गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court)  से उसे दी गई 10 साल जेल की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया। सेंगर की ओर से इस आधार पर राहत की याचिका लगाई गई कि दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उसकी अपील पर हाई कोर्ट की ओर से अभी फैसला लिया जाना है, जबकि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुका है।

20 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर

पूर्व विधायक चिकित्सा आधार पर 20 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर है। सेंगर ने यह भी अनुरोध किया कि 24 जनवरी को AIIMS में होने वाली मोतियाबिंद की सर्जरी (Cataract Surgery) के कारण उसकी जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए। बीजेपी नेता रहे सेंगर को नाबालिग पीड़िता से रेप का दोषी ठहराया गया और 20 दिसंबर, 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। 2017 में सेंगर ने पीड़ित को कथित रूप से अगवा कर लिया और उससे रेप किया। जिस वक्त घटना हुई तब पीड़िता नाबालिग थी।

पढ़ें :- दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP को दिया बड़ा झटका, CAG के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की याचिका को किया खारिज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...