Electoral Bond Hearing : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने सोमवार (18 मार्च) को इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, 'उसने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बांड नंबर भी शामिल थे।' कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई (SBI) को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।
Electoral Bond Hearing : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने सोमवार (18 मार्च) को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ‘उसने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बांड नंबर भी शामिल थे।’ कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई (SBI) को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है. यूनिक नंबर के जरिए ये पता चला सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया और चंदा देने वाला शख्स/कंपनी कौन थी। सोमवार को सुनवायी के दौरान एसबीआई (SBI) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) के नंबर देने होंगे तो हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा और साथ ही एक हलफनामा दायर कर यह भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। एसबीआई का कहना है कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी देगा और बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा।