HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Excise Policy Case : केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को थमाया नोटिस , 7 दिन में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 17 जुलाई को

Excise Policy Case : केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को थमाया नोटिस , 7 दिन में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 17 जुलाई को

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal)  की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई तय की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal)  की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।  कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल की याचिका पर अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी। गुरुवार को केजरीवाल की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल ने अपने लिए राहत की मांग करते हुए यह भी कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं हैं।

पढ़ें :- दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को दी बड़ी राहत, एयरसेल-मैक्सिस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  ने सीबीआई (CBI ) गिरफ्तारी और रिमांड को भी इसी अदालत में चुनौती दी है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के प्रमुख को ईडी केस में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के सामने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखीं। सिंघवी ने कहा कि मुझे ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई और इसके बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं। मैं कुछ अंतरिम राहत मांग रहा हूं।’ सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, ‘उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है यह पहले से पेंडिंग है। जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए।

हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट गए बिना सीधे यहां आ गए हैं। इस दलील पर आगे विचार किया जाएगा। सीबीआई को एक सप्ताह में अपना जवाब देना है।’ केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को न्यायिक हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अदालत की अनुमति से तीन दिन रिमांड पर रखा गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी। बाद में जमानत की याचिका भी दायर की।

सीबीआई (CBI ) ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि, ईडी द्वारा तत्काल याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने पर अंतरिम रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक की पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को की थी।

पढ़ें :- नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत ने थामा भाजपा झंडा , मनोहर लाल खट्टर ने दिलाई सदस्यता

इसके बाद, उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। 29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने पर उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है, ताकि कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...