मऊ सदर से विधायक व मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। इस सजा के ऐलान के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जायेगी और उनका चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो जायेगा।
लखनऊ। मऊ सदर से विधायक व मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। इस सजा के ऐलान के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जायेगी और उनका चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो जायेगा। यूपी में आज़म खान, अब्दुल्लाह आज़म, इरफ़ान सौलंकी से विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की हुई शुरुआत आज अंसारी परिवार तक पहुंच गई है। इससे पहले अफ़ज़ाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई थी जिसको कोर्ट से मिली राहत के बाद लौटा दिया गया था, लेकिन आज अब्बास अंसारी की सज़ा के ऐलान के बाद सदस्यता रद्द होना तय है।
मऊ सदर विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी (Mau Sadar MLA Abbas Ansari) को बीते विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में शनिवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। बता दें कि सदर MLA अब्बास अंसारी (Sadar MLA Abbas Ansari) पर वर्ष 2022 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में हो बहस चुकी थी। शनिवार को MP-MLA कोर्ट (MP-MLA Court) ने उन्हें दोषी करार दिया है।
जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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आरोप था कि बीते तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया। नगर के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी मंच से दी गई थी।