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तोशाखाना केस: इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, रिहाई के आदेश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना मामले में उनको ये राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। पीटीआई की ओर से इसे संविधान की जीत बताया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। तोशाखाना मामले में उनको ये राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। पीटीआई की ओर से इसे संविधान की जीत बताया है।

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बता दें कि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने इमरान खान की उस याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी तीन साल की जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

5 अगस्त को सुनाई थी सजा
इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष खान को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उन पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इमरान ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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