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मैनपुरी में पानी की बोतल छूने पर शिक्षक ने दलित छात्र की दो अंगुलियां तोड़ीं, आरोपी बोला- शिकायत की तो अंजाम भुगतेगा

Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी में एक दलित छात्र के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। जिसमें शिक्षक ने छड़ी से छात्र को पीट-पीटकर उसके हाथों की दो उंगगलियां इसलिए तोड़ दीं, क्योंकि उसने शिक्षक की पानी की बोतल को हाथ लगा दिया था। यही नहीं आरोपी ने छात्र को शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित छात्र की फरियाद पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

By Abhimanyu 
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Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी में एक दलित छात्र के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। जिसमें शिक्षक ने छड़ी से छात्र को पीट-पीटकर उसके हाथों की दो उंगगलियां इसलिए तोड़ दीं, क्योंकि उसने शिक्षक की पानी की बोतल को हाथ लगा दिया था। यही नहीं आरोपी ने छात्र को शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित छात्र की फरियाद पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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जानकारी के अनुसार, यह मामला थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम हरिपुर कैथोली स्कूल का है। जहां पर दबंग शिक्षक मंगल सिंह शाक्य ने दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि पिटाई के बाद शिक्षक ने दलित छात्र के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उसने छात्र से कहा “जो करना कर ले। इसके साथ ही आरोपी ने धमकी दी कि अगर शिकायत की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि दलित छात्र थाना किशनी क्षेत्र के नरेंद्र प्रताप सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता है।

आरोप यह भी है कि शिक्षक की बर्बरता के खिलाफ छात्र ने किशनी थाने में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन किशनी पुलिस ने दबंग शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिसके बाद छात्र के नाराज परिजनों ने एसपी को शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी है। इस मामले में एसपी ने पीड़ित छात्र के परिजनों को आश्वासन दिया कि जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छात्र ने बताया कि घटना के बाद उसने किशनी पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने बताया, “1 अप्रैल को मैं मैनपुरी के एसएसपी गणेश प्रसाद साहा से मिला, जिन्होंने मुझे मामले की जांच का आश्वासन दिया।” इसके बाद पुलिस स्टेशन में शिक्षक के खिलाफ बीएनएस धारा 117(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाना) और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। साहा ने बताया कि मामले की जांच भोगांव के डीएसपी सत्य प्रकाश शर्मा को सौंपी गई है।

पीड़ित छात्र के पिता का कहना है कि आरोपी शिक्षक दरवाजा बंद कर उनके बच्चे को छत में ले गया, जहां पर शिक्षक ने उसे जमकर पीटा और जाति सूचक शब्द कहे। शिक्षक की पिटाई से छात्र के हाथ और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हड्डी में भी फ्रैक्चर है। पीड़ित ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

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इस बीच, स्कूल प्रबंधक राकेश चौहान ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि 15 वर्षीय छात्र 2023-24 में पास हो गया है। चौहान ने कहा, “वह चरित्र प्रमाण पत्र के लिए स्कूल गया था। क्लर्क ने उसे मंगलवार को वापस आने को कहा क्योंकि प्रिंसिपल और मैं मौजूद नहीं थे। इसके बाद लड़के ने क्लर्क के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और रजिस्टर भी फाड़ दिया। शोर सुनकर अन्य स्टाफ सदस्यों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया।”

प्रबंधक ने कहा कि शिक्षक ने “लड़के को रोकने के लिए कुछ बल का प्रयोग किया होगा” लेकिन यह आरोप कि पानी की बोतल छूने पर उसकी पिटाई की गई, “निराधार” है।

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