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कानपुर के CMO डॉ. उदय नाथ हटाए गए, डॉ. हरिदत्त नेमी के सस्पेंड पर स्टे होने पर शासन ने लिया निर्णय

कानुपर में डीएम और सीएमओ विवाद में फिर एक नया मोड़ आया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन को शासन ने स्थगित कर दिया है। इसको लेकर शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं, कानपुर में तैनात सीएमओ डॉ. उदयनाथ को फिर से श्रावस्ती भेज दिया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। कानुपर में डीएम और सीएमओ विवाद में फिर एक नया मोड़ आया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन को शासन ने स्थगित कर दिया है। इसको लेकर शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं, कानपुर में तैनात सीएमओ डॉ. उदयनाथ को फिर से श्रावस्ती भेज दिया गया है। वहीं, अब डॉ. हरिदत्त नेमी एक बार फिर सीएमओ की कुर्सी संभालेंगे।

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बता दें कि, डॉ. हरिदत्त नेमी को राज्य सरकार ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद बीती 19 जून को निलंबित कर दिया था। इसके बाद डॉ. उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ बनाया गया था। वहीं, शासन के इस फैसले को लेकर डॉ नेमी हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट से राहत पाते ही सीएमओ की कुर्सी पर कब्जा करने पर पहुंचे नेमी की मुश्किलें फिर बढ़ गई। इस दौरान सीएमओ ऑफिस में हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ। इस पर उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

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दिसंबर 2023 में डॉ. नेमी की हुई थी तैनाती
बता दें कि, डॉ. हरिदत्त नेमी की तैनाती कानुपर में दिसंबर 2023 में हुई थी, जिसके बाद से वो वहां पर तैनात थे। जनवरी 2024 जितेन्द्र प्रताप सिंह कानपुर के जिलाधिकारी बनाए गए। फरवरी में डीएम जितेंद्र ने अस्पतालों का निरीक्षण शुरू कर दिया। इसमें कई खामियां मिलीं। सीएमओ में समेत कई गैरहाजिर मिले थे। इसके साथ ही कई अन्य गडबड़ियां मिलीं। इसके बाद डीएम ने सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद से डीएम और सीएमओ में तनातनी बढ़ गयी। ​इसको देखते हुए 19 जून को सीएमओ डॉ. हरिदत्त को निलंबित कर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ कार्यालय से संबद्ध कर दिया। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात डॉ. उदय नाथ को कानपुर का सीएमओ मिल गया।

फैसले को लेकर सरकार की हुई किरकिरी
डीएम जितेंद्र सिंह और डॉ. हरिदत्त नेमी के बीच तनतनी के बाद सरकार ने आनन—फानन में डॉ. नेमी को निलंबित कर दिया। शासन की इस कार्रवाई के बाद डॉ. नेमी हाईकोर्ट पहुंचे तो उन्हें राहत मिली। शासन के इस निर्णय से सरकार की जमकर किरकिरी हुई।

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