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दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल समेत सभी आरोपी बरी, मनीष सिसोदिया बोले- सत्य की फिर से जीत हुई

Delhi Excise Policy Case : कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक रविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है और CBI की चार्जशीट खारिज कर दी है। बरी होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "आज, एक बार फिर, मुझे देश के संविधान पर गर्व है। आज, एक बार फिर, मुझे बाबासाहेब अंबेडकर पर गर्व है, जिन्होंने हमें इतना शानदार संविधान दिया। आज, सच्चाई की जीत हुई है।"

By Abhimanyu 
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Delhi Excise Policy Case : कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक रविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है और CBI की चार्जशीट खारिज कर दी है। बरी होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, “आज, एक बार फिर, मुझे देश के संविधान पर गर्व है। आज, एक बार फिर, मुझे बाबासाहेब अंबेडकर पर गर्व है, जिन्होंने हमें इतना शानदार संविधान दिया। आज, सच्चाई की जीत हुई है।”

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दरअसल, भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का मुद्दा ज़ोर-शोर से उठाया था, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं को कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने कहा, “सभी दलीलें सुनने, चार्जशीट की जांच करने और हजारों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई केस नहीं बनता। अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आरोपी नंबर एक और दो को भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि डिस्चार्ज का मामला बनता है और इसलिए डिस्चार्ज दे दिया।”

वकील विवेक जैन ने कहा, “एक्साइज स्कैम में, राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यह बरी तब हुआ है जब कोर्ट ने सभी सबूत, सभी बयान और रिकॉर्ड में रखी गई हर चीज़ को देखा और पढ़ा। हर बयान और हर डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद, कोर्ट ने माना है कि आरोपी व्यक्ति केजरीवाल के खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।”

जैन ने आगे कहा, “मैं हर बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि चार्ज लगाने के स्टेज पर कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने सेक्शन 306(4) के तहत रिकॉर्ड किया गया एक कन्फेशनल स्टेटमेंट मांगा था। जांच अधिकारी ने कहा था कि यह उनके पास नहीं है। कोर्ट ने नोट किया कि स्टेटमेंट सीलबंद लिफाफे में था, जिसकी एक कॉपी उन्हें दी गई थी। वह स्टेटमेंट कभी भी चार्जशीट में पेश नहीं किया गया।”

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