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खान सर को पटना जिला कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

Stay on Khan Sir's arrest : पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान (खान सर) को बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने खान सर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी। यानी अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। 

By Abhimanyu 
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Stay on Khan Sir’s arrest : पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान (खान सर) को बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने खान सर को प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी। यानी अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

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सुनवाई के दौरान फैजल खान (खान सर) की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान की। इसके साथ ही उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी।

बता दें कि 2 जून की रात पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसके आरोप में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद जेल में बंद हैं। हमले के दौरान खान सर के दो गार्ड की ओर से हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों गार्ड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद खान सर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। वहीं, अदालत में सोमवार को फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दाखिल की गई थी।

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