उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अपनी पत्नी को जिंदा जलाने वाले हैवान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी के माता पिता समेत कई लोगो पर यातनाएं देने के आरोप लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 3 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के धामपुर की है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अपनी पत्नी को जिंदा जलाने वाले हैवान को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी के माता पिता समेत कई लोगो पर यातनाएं देने के आरोप लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना 3 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के धामपुर की है।
इस मामले में उत्तराखंड के जसपुर के रहने वाले सोनू जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कि उनकी बहन की शादी 38 साल के सचिन कुमार से 2012 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही सचिन उसके माता पिता आदेश और कविता समेत कई अन्य रिश्तेदारों ने महिला को यातनाएं देना शुरु कर दिया था। सचिन बिजनौर के धामपुर का रहने वाला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिकायतकर्ता का कहना है कि सचिन को नशे की आदत थी और आपत्ति जताने पर पत्नी के साथ मारपीट करता था। उन्होंने कहा बहन के ससुरालवाले सचिन का समर्थन करते थे और उसे परेशान करना शुरु कर दिया था। 3 अप्रैल की सुबह सचिन ने जानबूझ उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया।
उन्होंने बताया कि जब वह बाथरुम से आंख साफ करके बाहर निकली तो सचिन के माता पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे पकड़ा और उसपर डीजल डाल दिया। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था 22 जुलाई 2022 में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सचिन के पिता आदेश और भतीजे अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन साबूतों के अभाव में दोनो छूट गए।बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह ने सचिन को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।