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Azam Khan : सपा नेता आजम खान को MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया, दो साल कैद और 20 हजार का लगा जुर्माना

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही र्हैं। डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Azam Khan :  समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही र्हैं। डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजम को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। सपा नेता आजम खां को तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की कोर्ट ने दो साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अधिकारियों को लेकर दिए गए विवादित बयान, “ये तनखइया हैं,इनसे जूते साफ कराऊंगा” मामले में अदालत ने सपा नेता को दोषी करार दिया है। शनिवार, 16 मई को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत मैजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बंसल की अदालत ने आजम खान को दोषी करार दिया है।

100 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे सपा नेता आजम खान को अब तक 11 मामलों में राहत मिल चुकी है, जबकि 6 मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल आज़म खान अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के साथ रामपुर जिला जेल में बंद हैं। दोनों पर दो पैन कार्ड मामले में कार्रवाई हुई है और इसी केस में वे जेल में हैं।

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