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एमपी नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पात्र 245 नर्सिंग कॉलेजों की होगी परीक्षा, अपात्र कॉलेजों पर फैसला बाकी

मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि फिलहाल केवल उन्हीं नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षाएं कराई जाएंगी..

By Harsh Gautam 
Updated Date

जबलपुर: मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि फिलहाल केवल उन्हीं नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिन्हें CBI जांच में पात्र पाया गया है। इस फैसले से लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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दरअसल, CBI ने प्रदेश के करीब 800 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी। जांच के दौरान सिर्फ 245 कॉलेज ही निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। हाईकोर्ट ने इन्हीं कॉलेजों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के करीब 8 हजार छात्रों की परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है।

वहीं, जिन नर्सिंग कॉलेजों को अपात्र घोषित किया गया है या जिनकी मान्यता से जुड़ी कमियां अभी भी बनी हुई हैं, उनकी परीक्षाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। अदालत ने कहा है कि इन संस्थानों से जुड़े मामलों पर बाद में अलग से सुनवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी जल्द ही पात्र कॉलेजों के सत्र 2021-22 की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर सकती हैं।

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