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Ram Gopal Varma राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, 3 महीने की मिली सजा… जाने पूरा मामला

अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) को मंगलवार, 21 जनवरी को चेक बाउंस मामले में कथित तौर पर 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई की अदालतों ने उनके नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

By आराधना शर्मा 
Updated Date

मुंबई। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) को मंगलवार, 21 जनवरी को चेक बाउंस मामले में कथित तौर पर 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई की अदालतों ने उनके नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की कैद की सजा बताया जा रहा है कि 2018 में श्री नामक कंपनी ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था हालांकि, 2022 में फिल्म निर्माता को निजी मुचलका और ₹5000 की सुरक्षा राशि जमा कराने के बाद जमानत दे दी गई थी।

उस समय सजा सुनाने वाले मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया था कि “दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई सेट-ऑफ नहीं होगा” क्योंकि वह “मुकदमे के दौरान हिरासत में नहीं थे”। वह कथित तौर पर सुनवाई में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “मेरे और अंधेरी कोर्ट के बारे में आई खबर के संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मेरे पूर्व कर्मचारी से संबंधित ₹2 लाख 38 हजार की राशि के 7 साल पुराने मामले से संबंधित है।

 

मेरे वकील इस पर विचार कर रहे हैं और चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता।” रिपोर्ट्स के अनुसार, राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया, जो ‘अपर्याप्त धनराशि या खाते में तय राशि से अधिक होने के कारण चेक अनादर पर दंड लगाता है’। अदालत ने फिल्म निर्माता को शिकायतकर्ता को 3 महीने के भीतर मुआवजे के रूप में ₹3.72 लाख देने के लिए भी कहा है।

 

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