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सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे खान सर, पटना पुलिस की टीम नहीं कर पाई गिरफ्तार, जाने पूरा मामला

फैजल खान उर्फ खान सर (Faisal Khan alias Khan Sir) पर प्राथमिकी दर्ज हुए 24 घंटे बीत गए,लेकिन पटना पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब फैजल खान पटना सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं। वह सरेंडर करेंगे। कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।

By santosh singh 
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पटना। फैजल खान उर्फ खान सर (Faisal Khan alias Khan Sir) पर प्राथमिकी दर्ज हुए 24 घंटे बीत गए,लेकिन पटना पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब फैजल खान पटना सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं। वह सरेंडर करेंगे। कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार रात्रि से शनिवार सुबह तक पटना पुलिस (Patna police) की टीम खान सर के कोचिंग के पास तो छात्रों की भीड़ जुटने लगी। विधि व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए पटना पुलिस (Patna police) ने उन्हें बलपूर्वक गिरफ्तार नहीं किया। देर रात छात्रों की संख्या कम हुई लेकिन इसके बावजूद खान सर ने न तो सरेंडर किया और न ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। शनिवार दोपहर खान सर सरेंडर करने कोर्ट पहुंच गए।

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इधर, शनिवार सुबह खान सर के कोचिंग से जुड़े छात्रों को मैसेज आया कि खान सर आज क्लास लेंगे। वह सुबह 10 से 11 बजे क्लास लेंगे। हालांकि, उन्होंने क्लास तो नहीं लिया लेकिन वह सरेंडर करने जरूर सामने आए। पटना पुलिस (Patna police) ने छात्रों से फिर से अपील की है कि वह किसी कोचिंग वालों के बहकावे में नहीं आएं। विधि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें। पटना पुलिस (Patna police) निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है।

खान सर पर गोली चलाने के आदेश देने का आरोप

थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि दोनों सुरक्षा गार्डों ने लोगों में भय और दहशत फैलाने तथा सार्वजनिक रूप से हथियार का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से फायरिंग की। दोनों अंगरक्षकों ने कबूल किया है कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की। दोनों ने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग उग्र होकर कोचिंग के बाहर सुरक्षा गार्ड को बेरहमी से पीट रहे थे। इतना ही नहीं कुछ अन्य असमाजिक तत्व बैनर और पोस्टर भी फाड़ने लगे। हंगामा के बाद हमलोग खान सर के साथ बाहर आए। हंगामा देखकर खान सर ने कहा कि देख क्या रहे हैं हो, अविलंब फायर करो जो होगा मैं समझ लूंगा। इस आदेश के बाद हमलोगों ने दो दो राउंड फायरिंग की।

खान सर को कितने साल की सजा हो सकती है?

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पटना पुलिस (Patna police) ने फैसल खान उर्फ खान सर (Faisal Khan alias Khan Sir) पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (9)/ 27/ 35 के तहत हत्या के प्रयास और लापरवाही से हथियार (जैसे बंदूक या पिस्टल) लहराने या इस्तेमाल करने का केस दर्ज होता है। पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt ) के वकील आलोक आनंद ने कहा कि गोली चलाने का आरोप खान सर के दोनों अंगरक्षकों पर लगा है। अगर यह बात साबित हो जाती है कि खान सर के आदेश पर दोनों अंगरक्षकों ने गोली चलाई तो वह भी सामान्य रूप से बीएनएस (BNS) की धारा 109 में दोषी पाए जाएंगे। अगर दोषी पाए गए तो 10 साल तक की सजा उन्हें हो सकती है। उनपर आर्म्स एक्ट की धारा 35 भी लगी है। इससे खान सर नहीं बच सकते हैं। जो धाराएं लगाई हैं वह खान को परेशान करेगी।

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