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दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, SC ने तय किया समय और नियम

नई दिल्ली: दिवाली आने से पहले दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सुबह 6 से 7 और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत रहेगी। 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर रोक फिर लागू हो जाएगी।

By Abhimanyu 
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नई दिल्ली: दिवाली आने से पहले दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सुबह 6 से 7 और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत रहेगी। 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर रोक फिर लागू हो जाएगी।

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जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकना जरूरी है, लेकिन केवल पूरी तरह रोक लगाने से समस्या का हल नहीं निकला है। बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी तरीके से रोक नहीं लग पाई। ऐसे में कुछ समय के लिए नियमों के तहत ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, बुजुर्गों के घरों, स्कूलों, दूसरे शिक्षण संस्थानों और तय किए गए शांत इलाकों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक होगी। CSIR-NEERI और PESO से प्रमाणित ग्रीन पटाखों को बनाने की इजाजत होगी। ऐसे पटाखे 2 से 6 नवंबर के बीच बनाए जा सकेंगे। ग्रीन पटाखों के डिब्बे पूरी तरह सील होने चाहिए, और उन पर एक खास QR कोड होना जरूरी है।

प्रशासन दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री के लिए जगह तय करेगा। इन जगहों के अलावा कहीं और पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। हालांकि, जिन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए थे, उन्हें 4 से 6 नवंबर तक कुछ शर्तों के साथ अस्थायी तौर पर बिक्री की अनुमति मिल सकती है।

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