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PAN-Aadhaar linking: डेडलाइन खत्म होते ही इन लोगों का पैन रद्द, इन्हें मिली राहत

भारत सरकार की ओर से पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar linking) के लिए डेडलाइन (Deadline) 30 जून 2023 दी गयी थी। अब यह डेडलाइन खत्म (Deadline is Over) हो चुकी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत सरकार की ओर से पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar linking) के लिए डेडलाइन (Deadline) 30 जून 2023 दी गयी थी। अब यह डेडलाइन खत्म (Deadline is Over) हो चुकी है। हालांकि ज्यादातर लोग ये मानकर बैठे थे कि इस बार भी लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई (Deadline for Linking) जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई भी सूचना जारी नहीं की गयी है।

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इन लोगों को मिली राहत

30 जून तक आधार-पैन की लिंकिंग (Linking of Aadhaar-PAN) पर 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा था। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों (Problems) का सामना करना पड़ रहा था। जिसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने स्पष्टीकरण दिया है। डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने एक ट्वीट करके कहा, ‘ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जहां पैन कार्ड धारकों (PAN card holders) को आधार-पैन लिंकिंग (Aadhaar-PAN Linking) के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान (Invoice Payment) की स्थिति लॉग-इन करने के बाद पोर्टल के ‘ई-पे टैक्स’ टैब में जांची जा सकती है। अगर भुगतान सफल होता है, तो पैन (PAN card holders) धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, ‘पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड (Challan Receipt Download) करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, जैसे ही पैन कार्ड धारक (PAN card holders) सफलतापूर्वक भुगतान (Successful Payment) पूरा करते हैं, चालान की संलग्न प्रति के साथ पैन कार्ड धारक को एक ईमेल भेजा जा रहा है। हालांकि, ऐसे मामलों में लोगों को राहत दी गई है जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30.06.2023 तक आधार और पैन लिंक नहीं हो सका है। इस स्थिति में पैन को निष्क्रिय करने से पहले आयकर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।’

देना पड़ सकता है जुर्माना

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वैसे तो सरकार ने अब तक लिंकिंग की डेडलाइन (Deadline for Linking) नहीं बढ़ाई है लेकिन अब भी आप आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं। अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। 30 जून तक 1000 रुपये जुर्माने (Rs. 1000 fine) के साथ लिंकिंग कराने का प्रावधान था। पैन और आधार कार्ड लिंक (PAN-Aadhaar linking) करने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar linking) नहीं किया है उनका पैन आज यानी 1 जुलाई से निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। निष्क्रिय (Inactive) होने का मतलब है कि आप ना तो बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे, ना ही आयकर रिफंड (Income Tax Refund) ले सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो फाइनेंस से जुड़े उन सभी काम में आपको दिक्कत हो सकती है, जिसमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है।

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