गुजरात की एक अदालत ने दक्षिणपंथी नेता काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) के भड़काऊ भाषण के कारण उना में राम नवमी पर दंगे भड़कने का आरोप है। काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) ने रविवार को ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था।
गुजरात। गुजरात की एक अदालत ने दक्षिणपंथी नेता काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है। काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) के भड़काऊ भाषण के कारण उना में राम नवमी पर दंगे भड़कने का आरोप है। काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) ने रविवार को ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) को उना की अदालत (Una Violence Case) के सामने पेश किया गया।
भेजी गईं जूनागढ़ सेंट्रल जेल
उना के पुलिस इंस्पेक्टर एनके गोस्वामी (Una Police Inspector NK Goswami) ने बताया कि अदालत ने काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने रिमांड की मांग नहीं की थी, जिसके बाद काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) को जूनागढ़ सेंट्रल जेल (Junagadh Central Jail) भेज दिया गया। आरोप है कि काजल हिंदुस्तानी (Kajal Hindustani) ने 30 मार्च को राम नवमी के अवसर पर भड़काऊ भाषण दिया। जिसके चलते एक अप्रैल की रात उना में दंगे हुए। पुलिस ने दो अप्रैल को इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की और काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया था।