कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राहुल गांधी ने दी थी चुनौती
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को कानून के तहत उचित कार्रवाई करने की छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों और अन्य अधिकारियों से कहा है कि वे फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से भी कहा है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे, जब तक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस मामले में आगे सुनवाई नहीं कर लेती। हालांकि, यह अंतरिम व्यवस्था है और मामले में अंतिम निर्णय बाद की सुनवाई में होगा।
संबंधित पक्षों के जवाब के बाद तय होगी सुनवाई की तारीख
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद फिलहाल मामले की जांच से संबंधित रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल नहीं की जा सकेगी और 20 अगस्त की सुनवाई भी टल गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi)की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी और संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद मामले में अगली दिशा तय होगी।
क्या है ये मामला?
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है और इस संबंध में जांच की जरूरत है। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि यदि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो आरोपों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई (CBI) या ईडी (ED) कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने जांच की प्रगति से उसे अवगत कराने को भी कहा था।