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सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश दिया था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Madhumita murder case: कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी (Madhumita Tripathi) को रिहा करने का आदेश दिया था।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। सरकार के इस फैसले पर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और आठ हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

जानिए क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पेपरमिल कॉलोनी में रहने वाली कवियत्री मधुमिता शुक्ला की 20 वर्ष पहले हत्या हुई थी। 9 मई, 2003 में कवियत्री मधुमिता शुक्‍ला की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी। इस कांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, पत्‍नी मधुमणि त्र‍िपाठी समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा हुई थी। अमरमणि ने सुप्रीम कोर्ट में समय पूर्व रिहाई के लिए दया याचिका लगाई थी। ज‍िसपर उत्‍तर प्रदेश शासन ने र‍िहा करने का आदेश द‍िया है।

 

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