नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मां को घर से निकालने वाले एक कलयुगी बेटे को कड़ी फटकार लगाते हुए आखिरी चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि अगर बेटे ने मां की ठीक से देखभाल नहीं की, तो संपत्ति की ‘गिफ्ट डीड’ (उपहार विलेख) को पूरी तरह रद
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मां को घर से निकालने वाले एक कलयुगी बेटे को कड़ी फटकार लगाते हुए आखिरी चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि अगर बेटे ने मां की ठीक से देखभाल नहीं की, तो संपत्ति की ‘गिफ्ट डीड’ (उपहार विलेख) को पूरी तरह रद