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अपनी इच्छा से $ex वर्क करना गैरकानूनी नहीं, इसे अपराध के दायरे में नहीं रखा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

अपनी इच्छा से $ex वर्क करना गैरकानूनी नहीं, इसे अपराध के दायरे में नहीं रखा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 70 साल पुराने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) का गहन विश्लेषण करने के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अगर कोई भी बालिग अपनी इच्छा से सेक्स वर्क (Sex Worke)   करती है तो