प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने अभी-अभी स्पष्ट किया है कि यदि दो व्यस्क आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships) में रह रहे हो, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, चाहे उन दोनो में से कोई एक पहले से शादीशुदा ही क्यों न हो? इसके साथ ही
