UP Panchayat Chunav Update : पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने का फैसला सुनाया था। लेकिन, हाईकोर्ट की ओर से तय समय-सीमा में पंचायत
