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पंजाब में जमीन की रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म, भगवंत सिंह मान ने कहा कि जनहित में लिया बड़ा फैसला

पंजाब राज्य (Punjab State) के लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसी भी किस्म की जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की शर्त खत्म करने का फैसला किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पंजाब राज्य (Punjab State) के लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसी भी किस्म की जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की शर्त खत्म करने का फैसला किया है।

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इस संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ने कहा कि यह फैसला बड़े जनहित में लिया गया है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए कानूनी प्रक्रिया को पहले ही जांच लिया गया है और इसके बारे अन्य विवरण जल्दी साझा किए जाएंगे। मान ने कहा कि यह फैसला आम लोगों सलाह के बाद लिया गया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एनओसी (NOC)  की उपब्लधता न होने की सूरत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण जमीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा होती है जिससे आम व्यक्ति को मुश्किलें आती हैं।

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