पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक कर दी है। अब उसे 11 अक्टूबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। गगनप्रीत कौर को धौला कुआं बीएमडब्लू दुर्घटना मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अंकित गर्ग ने गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है।
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत (judicial custody) 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 11 अक्टूबर तक कर दी है। अब उसे 11 अक्टूबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। गगनप्रीत कौर को धौला कुआं बीएमडब्लू दुर्घटना मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class) अंकित गर्ग ने गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत की समाप्ति के बाद अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने कहा कि वह आज दोपहर 3.30 बजे गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर आदेश सुनाएगी।
बता दे कि 15 सितंबर को ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गगनप्रीत कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद, 17 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका आज आदेश के लिए लंबित है। गगनप्रीत कौर को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए, अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का निर्देश दिया है। इससे पहले शिकायतकर्ता के वकील अतुल कुमार ने कहा कि बहस पूरी हो गई है और मामला आदेश के लिए तय किया गया है। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज अदालत में चलायी गई, जिसमें दिखाया गया कि दुर्घटना के समय कार कितनी लापरवाही और तेजी से चल कर रही थी। वहीं महिला ने एम्बुलेंस से मदद लेने से इनकार कर दिया था और जानबूझकर घायल को अपने नर्सिंग होम ले गई। घायलों को जो मदद मिल सकती थी। वह महिला ने कानूनी परिणामों से खुद को बचाने के लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से वंचित कर दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ अन्य धाराओं के अलावा गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा भी लगाई है। इस दुर्घटना मामले में नवजोत सिंह नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वह वित्त मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत थे।