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सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता के पैसे से कैसे बन सकती है नेताओं की प्रतिमा, तमिलनाडु सरकार की याचिका की खारिज

तामिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए तिरुनेलवेली जनपद (Tirunelveli district) में मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की प्रतिमा लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन का उपयोग पूर्व नेताओं की महिमा के लिए नहीं किया जा सकता है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। तामिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए तिरुनेलवेली जनपद (Tirunelveli district) में मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की प्रतिमा लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन का उपयोग पूर्व नेताओं की महिमा के लिए नहीं किया जा सकता है।

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तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) के अधिवक्ता पी. विल्सन (Advocate P. Wilson) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दलील दी कि मेहराब के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें पहले ही तीस लाख रुपए खर्च हो चुके है। हालांकि, सुप्रीम ((Supreme Court))  कोर्ट ने इस तर्क को नाकार दिया और मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। बता दे कि मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने की आदेश नहीं दे सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि लीडर्स पार्क जैसे प्रोजेक्ट (Projects like Leaders Park) देश के युवाओं के लिए अधिक फायदेमंद  हैं। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि भारी यातायात, और भीड़भाड़ से मूर्तियां स्थापित करने से आम जनता (general public)  को असुविधा होती है। इस कारण इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर मूतियां नहीं लगाई जा सकती है। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने इसका ही हवाला देकर अनुमति नहीं दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार (state government) ऐसी अनुमति देने का आदेश जारी नहीं कर सकती है। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि जनता के पैसे का उपयोग वह पूर्व नेताओं की प्रतिमाओं (Statues of former leaders) के लिए क्यों कर रही है। इस फैसले के बाद ही तमिलनाडु सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि (Former Chief Minister Karunanidhi) की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं मिली है।

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